
मुंबईः 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। सीरियल ब्लास्ट में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 800 से अधिक घायल हो गए थे।
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इस केस में निचली अदालत ने 2015 में अपना फैसला सुनाते हुए इन 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और पांच को मौत की सजा और बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस ख्याम चांडक की बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन इस केस में दोष साबित करने में नाकाम रहा है तथा लगभग सभी गवाहों के बयानों को भी अविश्वसीय पाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी अन्य मामलों में यह लोग वांछित नहीं हैं तो इन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
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