वक्फ कानून पर रोक लगाने से Supreme Court का इंकार ,चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया अंतरिम फैसला


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 नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने महत्पूर्ण फैसला सुनाते हुए वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुर्लभतम मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था । कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।

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साथ ही कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या नहीं।

किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि जब तक धारा 3(c) के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। फैसले के मुताबिक, राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही हो।

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