
मोगाः मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए पीसीएस अधिकारी चारूमिता, पूर्व उप मंडल मैजिस्ट्रेट, धर्मकोट अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (एडीसी) मोगा और नगर निगम कमिश्नर को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने वीरवार को आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने अपने आदेशों में पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 के प्रावधानों का हवाला दिया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा और उन्हें बिना अनुमति के यहां से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी।
संस्पेंशन अवधि के दौरान अधिकारी को पंजाब सिविल सेवाएं नियमावली, जिल्द-1 भाग 1 के नियम 7.2 क तहत दर्ज उपबंधों अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार, धर्मकोट से बहादुरवाला गुजरते नेशनल हाईवे-71 के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी। इस दौरान मुआवज़े की रकम के लेन-देन में अनियमितताएं सामने आई थीं। जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद पीसीएस अधिकारी चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी।