सरकारी विभाग खाली प्लॉटों से हटाएंगे कूड़ा, लोगों से खर्च के तौर पर वसूला जाएगा जुर्माना, 289 नोटिस जारी


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सरकारी विभागों द्वारा कूड़ा हटाने पर प्रशासन सफाई खर्च वसूलेगा; खर्च न जमा करने वालों के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी

जालंधर/सोमनाथ कैंथ

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा हटाने के दिए गए आदेशों के बाद, जालंधर प्रशासन ने जिले भर के विभिन्न प्लॉट मालिकों को 289 नोटिस जारी किए हैं।
डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून सीजन में बीमारियां फैलने की आशंका और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला भर के प्लॉट मालिकों को 10 जुलाई 2025 तक अपने खाली प्लॉटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ हटवाने के निर्देश दिए गए थे।

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इसके अलावा, प्लॉटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगाने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध रूप से कूड़ा डालने पर रोक लगाई जा सके। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर ,नगर निगम जालंधर द्वारा 99, नगर कौंसिल आदमपुर द्वारा 14, नगर पंचायत अलावलपुर द्वारा 4, नगर कौंसिल भोगपुर द्वारा 25, नगर पंचायत बिलगा द्वारा 8, नगर कौंसिल गोराया द्वारा 9, नगर कौंसिल करतारपुर द्वारा 14, नगर पंचायत लोहियां खास द्वारा 29, नगर पंचायत मेहतपुर द्वारा 30, नगर कौंसिल नकोदर द्वारा 9, नगर कौंसिल फिल्लौर द्वारा 16, नगर कौंसिल नूरमहल द्वारा 5 और नगर पंचायत शाहकोट द्वारा 27 नोटिस जारी किए गए हैं।

डा. अग्रवाल ने बताया कि जारी किए गए नोटिसों में प्लाट मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से 2 दिनों के भीतर प्लाटों की सफाई और प्लाट के चारों ओर चारदीवारी करवाने के निर्देश दिए गए है। ऐसा न करने पर सरकारी विभाग सफाई करवाएंगे, जिसका खर्च प्लाट मालिक से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यदि कोई लागत जमा नहीं करता है, तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, जुर्माने के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

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