
नई दिल्ली:आबकारी नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए आरोपों से खारिज कर दिया है।अदालत ने में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है। केवल अनुमानों या सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को साजिश का मुख्य किरदार नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाते समय जांच एजेंसियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
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