
चंडीगढ़: छेड़छाड़ और मारपीट केस में दोषी करार पंजाब के आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालपुरा की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि तरनतारन जिला अदालत ने करीब 2 माह पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित 12 लोगों को युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था।
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इस मामले में अदालत ने विधायक को 4 साल की सजा सुनाई थी। लालपुरा ने सजा पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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