
चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है।
इससे पहले अमृतसर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह नोटिस अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में 31 जुलाई को दर्ज एक मामले के संबंध में मजीठिया की याचिका पर दिया है।
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उनके वकील लगातार यह तर्क देते आ रहे हैं कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मजीठिया को कई झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। पंजाब सरकार को उनकी जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 23 सितंबर तक का समय दिया है।
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