
नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा किए गए 5 बड़े बदलाव1 अक्तूबर से लागू हो गए हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एपीएस के नियमों में बदलाव शामिल है।
बदलाव में सबसे पहले 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 16.50 रुपए बढ़ा दिए हैं। वहीं अब ट्रेन में रिजर्वेशन ट्रेन के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होन जरूरी हो गया है। इसके साथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई में पीयर-टु-पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है।इससे लोन महंगे नहीं होंगे न ही ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी सुधार किया गया।
एनपीएस के नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। अभी तक NPS में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तय थी। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को तैयार हैं।