डॉ. अमित बंसल, पारिवारिक सदस्यों और संबंधित संस्थाओं की संपत्तियां कुर्क


Aryan Academy AD

जालंधरः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 23.07.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश(Provisional Attachment Order) जारी किया है, जिसके तहत पंजाब में 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा बीएनएक्स (ब्यूप्रेनोरफिन/नलाक्सोन) दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ी धन शोधन जांच में डॉ. अमित बंसल, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं की 21 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम 1985 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।
ईडी की जाँच से पता चला कि अमित बंसल पंजाब में 22 निजी नशामुक्ति केंद्र चला रहे थे और नशामुक्ति केंद्रों की आड़ में बीएनएक्स ड्रग्स खरीदकर उन्हें अवैध रूप से बेच रहे थे, जिससे उन्हें भारी मात्रा में आपराधिक आय (पीओसी) प्राप्त हो रही थी। इन दवाओं का उपयोग नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए किया जाता है, लेकिन इन्हें अवैध रूप से बेचा गया है और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए दुरुपयोग किया गया है।
अवैध गतिविधियों से प्राप्त पीओसी अस्पतालों के बैंक खातों में जमा की गई और बाद में अमित बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा की गई। इससे पहले, इस मामले में 18.07.2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई में 4 स्थानों पर तलाशी ली गई थी।

Advertisement Space

Leave a Comment