पूर्व मंत्री आशु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, भूमि घोटाले में नहीं नाम


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लुधियानाः पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को लुधियाना में 2400 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले में बड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरप्रीत कौर की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि आशु लुधियाना वेस्ट हलके में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
पंजाब के पूर्व मंत्री आशु को भूमि घोटाले में समन भेजने वाले डीएसपी विनोद कुमार ने अदालत में कहा कि अभी केस में आशु को नामजद नह किया गया है, जिसके चलते अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है।

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इससे पहले 6 जून को अतिरिक्त जज जसपिंदर सिंह वकेशन बैंच ने आशु को 11 जून तक की अग्रिम जमानत दी थी।
अदालत में सुनवाई के दौरान आशु के वकीलों ने कहा कि अगर गिरफ्तार करना है तो उससे पहले कम से कम 3 दिन को नोटिस दिया जाए, जिसका विजीलैंस और सरकारी वकीलों ने दलील देते हुए विरोध किया। इससे पहले सराभा नगर में स्कूल की जमीन के दुरुपयोग से जुड़े 2400 करोड़ रुपए के घोटाले में आशु को तलब किया गया था।

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