
चंडीगढ़ : माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की विधायिका सरवजीत कौर माणूंके को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एन.आर.आई अमरजीत कौर द्वारा दायर पटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने विधायिका और उनके परिवार पर उसकी कोठी पर कब्जा करने के दोष लगाए थे।
एन.आर.आई. अमरजीत कौर द्वारा दायर पटीशन में दोष लगाया गया था कि विधायिका माणूंके ने जगराओं के हीरा बाग में स्थित उसकी कोठी पर कब्जा किया है। इस मामले को 2023 में विरोधी पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर उठाकर विधायिका और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। यह मामला सिर्फ़ पंजाब ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी चर्चा का केंद्र बना था।
अदालत द्वारा केस रद्द किए जाने के बाद विधायिका माणूंके और उनके परिवार को क्लीन चिट मिलने से हलके के लोगों, समर्थकों और आम आदमी पार्टी के वर्करों में खुशी की लहर है। इस मौके विधायिका माणूंके ने कहा कि वाहेगुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं। कोई कितना भी कूड़ प्रचार कर ले, सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा साजिशें रच कर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, पर माननीय अदालत ने सच्चाई को सामने लाकर इंसाफ दिया है।
माणूंके ने अपनी पार्टी और हलके के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आम घर की बेटी होने के नाते वह लोक सेवा के लिए समर्पित हैं और आगे भी सच और इंसाफ की राह पर टिकी रहेंगी।