नई दिल्लीः बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा गए हैं। सूची में से हटाए गए 65 लाख मतदाता कौन हैं। क्या यह मतदाता मर गए हैं या पलायन कर गए हैं इस संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विवरण मांगा है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह विवरण 9 अगस्त तक देकर खुलासा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायामूर्ति एनके सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग को यह निर्देश याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स(एडीआ) की याचिका की सुनवाई करते हुए दिए हैं।
एडीआर ने याचिका दायर कर मांग की है कि हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। साथ में हर नाम के साथ यह भी बताया जाए कि उस नाम को क्यों हटाया गया है, मौत या स्थायी पलायन या कोई अन्य वजह।
पीठ ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई एसओपी(Standard Operating Procedure-मानक संचालन प्रक्रिया) के मुताबिक प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।