1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में सज्जन कुमार बरी, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला


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नई दिल्लीः 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हिंसा मामले में नई दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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यह मामला फरवरी 2015 में गठित विशेष जांच दल  द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर से जुड़ा था। एफआईआर  1984 के दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी क्षेत्रों में हुई हिंसा की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं। लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने सज्जन कुमार को इन दोनों मामलों में दोषमुक्त करार दिया।  

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