US कोर्ट का ट्रंप को झटका, नए टैरिफ को बताया गैर कानूनी


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US कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए लगाए गए नए अधिकांश टैरिफ कानूनों को गैरकानूनी करार दिया है।
अदालत ने कहा कि टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का ट्रंप द्वारा व्यापक इस्तेमाल गैरकानूनी है।
अमरीकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। यह फैसला ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि संविधान में टैरिफ लगाने की शक्ति विशेष रूप से कांग्रेस को दी गई है।
हालांकि अदालत ने टैरिफ को 14 अक्तूबर तक जारी रहने की अनुमति दे दी है, ट्रंप प्रशासन को अदालत में अपील करने का मौका मिल सके।
दूसरी ओर ट्रंप ने संघीय अपील कोर्ट के फैसले के बाद अपने बयान में कहा है कि उनके द्वारा देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने फैडरल अपील कोर्ट के फैसले को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया है।
वहीं, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने अस्थायी रोक का ज़िक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि सरकार यह मामला अंत में जीत जाएगी।

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