9 जनवरी को जिला जालंधर “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित

9 जनवरी को जिला जालंधर “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित

जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर को “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित किया है। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने ज़िला जालंधर की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयर क्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर … Read more