अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए चलाए जा रहे बाल गृहों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य : जिला बाल सुरक्षा अधिकारी
जालंधर : जालंधर जिले में अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए चल रहे बाल गृहों का जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 (संशोधन 2021) के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी श्री अजय भारती ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोई भी बाल गृह … Read more