ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर ये पाबंदियां लागू

जालंधर : इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 14 दिसंबर, 2025 को जालंधर ज़िले में होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए बनाए गए पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर चुनाव के … Read more