जालंधर में बिना बिल के नहीं बेचे और खरीदे जा सकेंगे ये इंजेक्शन और कैप्सूल
जालंधर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन टीके रखने/बेचने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने और … Read more