अमरीका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों के लिए एक और मुसीबत, सुनवाई का भी नहीं मिलेगा मौका


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वाशिंगटनः संयुक्त राज्य अमरीका में अवैध रूप से रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक ज्ञापन के अनुसार, U.S. Immigration and Customs Enforcement (आई.सी.ई.) ने एक ऐसी नीति लागू की है जिसके तहत बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी जमानत की सुनवाई के लिए अयोग्य हो जाएंगे, यानी उनके मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें महीनों या सालों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
इमीग्रेशन वकीलों का कहना है कि ट्रम्प प्रशासन की यह नीति प्रशासन के पहले से ही व्यापक रूप से चल रहे गिरफ्तारियों और निर्वासन अभियान को और तेज करने का प्रयास करती है, क्योंकि आई.सी.ई. को हिरासत में लिए गए प्रवासियों की संख्या बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर मिले हैं।
पहले,
प्रवासियों को आम तौर पर किसी इमीग्रेशन न्यायाधीश के समक्ष जमानत की सुनवाई का अनुरोध करने की अनुमति थी लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की पहली रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक आई.सी.ई. निदेशक टॉड एम. लियोन्स ने 8 जुलाई को जारी एक ज्ञापन में घोषणा की कि गृह सुरक्षा विभाग ने “हिरासत और रिहाई प्राधिकारियों पर अपनी कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार किया है।”
लियोन्स ने ज्ञापन में कहा कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को “उनके निष्कासन की कार्यवाही की अवधि तक” हिरासत में रखा जाना चाहिए। इमीग्रेशन वकीलों ने बताया कि यह नीति उन लाखों लोगों पर लागू होगी जो दशकों से अमरीका में रह रहे हैं और उनमें से कई के बच्चे अमरीकी नागरिक हैं।
प्रवासियों को “U.S. Immigration and Customs Enforcement की हिरासत से रिहा नहीं किया जा सकता”, सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जहां कोई इमीग्रेशन अधिकारी उन्हें पैरोल पर रिहा करता है। लियोन्स ने लिखा कि यह निर्णय किसी न्यायाधीश द्वारा नहीं लिया जाएगा।
आईसीई के एक प्रवक्ता ने द इंडिपेंडेंट को दिए एक बयान में कहा, “हालिया दिशा-निर्देश कानून की गलत व्याख्या के आधार पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक खामी को दूर करता है।” “यह देश के लंबे समय से चले आ रहे इमीग्रेशन लॉ के अनुरूप है। गैरकानूनी तरीके से या अवैध उद्देश्यों से हमारे देश में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले सभी विदेशियों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जाएगा, और उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।”

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