ED ने पंजाब के पूर्व डीआईडी भुल्लर को किया गिरफ्तार, 8 दिन की कस्टडी मिली

चंडीगढ़ः एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस-I ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को 09.10.2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ़्तार किया। यह गिरफ़्तारी भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई।
माननीय विशेष अदालत (PMLA), चंडीगढ़ ने हरचरण सिंह भुल्लर को 8 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले, इसी मामले में ED ने 18.09.2026 को PMLA के प्रावधानों के तहत कृशानू शारदा को गिरफ़्तार किया था, जो हरचरण सिंह भुल्लर के लिए बिचौलिए/ज़रिया के तौर पर काम करता था।
ED की जांच CBI, ACB, चंडीगढ़ द्वारा हरचरण सिंह भुल्लर, कृषानु शारदा और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज 2 FIR के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच में पता चला कि हरचरण सिंह भुल्लर ने कथित तौर पर कृषानु शारदा के ज़रिए अवैध रिश्वत की मांग की थी। यह मांग एक आपराधिक मामले में अनुचित फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, जिसमें ₹8 लाख मांगे गए थे। इसमें से ₹5 लाख कृषानु शारदा के ज़रिए स्वीकार किए गए, ताकि आपराधिक मामले को निपटाया जा सके और शिकायतकर्ता को बिना पुलिस दखल के अपना कारोबार जारी रखने दिया जा सके। CBI द्वारा हरचरण सिंह भुल्लर के घर पर की गई तलाशी के दौरान ₹7.37 करोड़ नकद और ₹2.32 करोड़ की कीमत के आभूषण बरामद किए गए। इसके अलावा लग्ज़री घड़ियां, महंगी गाड़ियां, बैंक डिपॉज़िट और बड़ी अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ भी मिले।
इसके अलावा, PMLA की धारा 17 के तहत ED द्वारा की गई तलाशी में ₹8.35 लाख नकद ज़ब्त किए गए और लगभग ₹1.42 करोड़ बैलेंस वाले बैंक अकाउंट फ़्रीज़ किए गए। जांच में प्रथम दृष्टया अपराध से प्राप्त संदिग्ध राशि को हासिल करने, अपने पास रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में हरचरण सिंह भुल्लर की संलिप्तता का पता चला है। आगे की जांच जारी है।

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