
जालंधर : जिला परिषद के सदस्यों और पंचायत समिति की आम चुनाव-2025 के दौरान अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट -सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने जालंधर जिले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी हथियार लाइसेंस धारकों पर किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार या अस्त्र-शस्त्र जिसका इस्तेमाल शांति भंग करने के लिए किया जा सकता है को 18 दिसंबर 2025 तक साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश उन्होंने आर्म्स एक्ट 1959 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सेना कर्मी, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन (वह शूटर जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हों और किसी आयोजन में भाग ले रहे हों) तथा वे व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजी सुरक्षा के मद्देनजर हथियार रखने की अनुमति दी गई हो, उन्हें हथियार साथ लेकर चलने की छूट रहेगी।