
नई दिल्ली: भ्रष्टाचार केस पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभी कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।
अगर दो महीने में सुनवाई शुरू नहीं होती है तो भुल्लर जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दोबारा अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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बता दें पूर्व डीआईजी भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 16 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
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