Punjab and Haryana High Court ने संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज की

चंडीगढ़ः Punjab and Haryana High Court ने शुक्रवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।

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जस्टिस कुलदीप तिवारी ने खुली अदालत में यह आदेश सुनाया। अरोड़ा 9 मई से हिरासत में हैं। इससे पहले, 15 जून को गुरुग्राम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बनी एक विशेष अदालत ने भी उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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