
चंडीगढ़ः बढ़ी हुई महंगाई के बीच शहर वासियों को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में पांच प्रतिशत की बढ़ौतरी कर दी है। अब प्रॉपर्टी मालिकों को 5 प्रतिशत अधिक टैक्स देना पड़ेगा। इस संबंध में निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी की है और यह टैक्स 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार प्रत्येक वर्ष प्राइवेट अस्पतालों से लेकर आम दुकानदारों तक, हर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है, चाहे वह कोई सामाजिक क्लब हो या खिलाड़ियों के खेलने के लिए तैयार किया गया कोई खेल स्टेडियम।
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इसके साथ ही, आवासीय भवन मालिकों से भी यह संपत्ति टैक्स वसूला जाता है। पंजाब सरकार ने 5 जून, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
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