अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय जोरदार झटका लगा जब अमरीका की अदालत ने ट्रंप प्रशासन को Birthright Citizenship को सीमित करने वाले नए कार्यकारी आदेश को लागू करने से रोक दिया, साथ ही कहा है कि अमरीका की धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म से नागरिकता का अधिकार है। इसका कानूनी आधार 1868 में मंजूर 14वां संविधान संशोधन है, जिसे गृहयुद्ध के बाद लागू किया गया था।
अमरीकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश संभवतः असंवैधानिक है और 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। द हिल क रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी न्यायाधीश बोर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद कि नया आदेश अमरीका के संविधान का उल्लंघन करता है अदालत ने इस मामले में प्रारंभिक रोक का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि संबंधित श्रेणी में आने वाले बच्चे जन्म से अमरीकी नागरिक हैं।
अमरीका की अदालत ने ट्रंप के Birthright Citizenship को सीमित करने के प्रयास पर लगाई रोक
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