
जालंधर : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पहले जारी ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करते हुए, 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चुनाव के दिन सुबह 10 बजे तक शराब की दुकानें बंद रखने के ऑर्डर जारी किए हैं।
उन्होंने ये ऑर्डर पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 135 (C) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले उन गांवों में शराब की दुकानें, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं, 14 दिसंबर से चुनाव के दिन सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, न ही इन गांवों के होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब का भंडारण कर सकेगा।