भारतीय पासपोर्ट पर नये नियम लागू : 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी Passport सेवाएं हुई महंगी

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा Passport के नियमों में बदलाव किया गया है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत बच्चों के Passport की वैधता और आवेदन शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी Passport सेवाएं महंगी हो गई हैं तथा साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे।
वहीं नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 3,000 रुपये से 4,250 रुपये किया गया।
संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

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  • वयस्कों के मामले में शुल्क इस प्रकार रहेगा
    -36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब 2,500 रुपये, पहले यह 1500 रुपए था।
    -60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए अब 3,500 रुपये, शुल्क 2,000 रुपये था।
  • तत्काल योजना
    -36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क 5,000 रुपये(वृद्धि 1,500 रुपये )
    -60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 6,000 रुपये (वृद्धि 2,000 रुपये)।
    -60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए शुल्क 8,500 रुपये( वृद्धि 3,000 रुपये कर दिया गया है।
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