
जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर को “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित किया है।
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने ज़िला जालंधर की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयर क्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (माननीय उप राष्ट्रपति जी के वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्टर/विमान को छोड़कर) आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।
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यह आदेश दिनांक 09-01-2026 को सुबह 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा।
ज़िक्रयोग्य है कि भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति 9 जनवरी को जालंधर के रास्ते एल.पी.यू. फगवाड़ा में पहुंच रहे है।
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