Jalandhar News : रोल ऑब्जर्वर ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, कहा – कोई भी योग्य नागरिक वोटर सूची से बाहर न रहे


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Jalandhar News : डिवीजनल कमिश्नर जालंधर रामवीर, जिन्हें भारत चुनाव आयोग द्वारा स्पैशल इंटेंसिव रिवीजन-2026 संबंधी जालंधर का रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, द्वारा आज डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया सहित एमपी/एमएलएज तथा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए रामवीर ने इस बात पर जोर दिया कि जालंधर का कोई भी योग्य नागरिक वोटर सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। एस.आई.आर. के दौरान यदि किसी योग्य नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर सूची से बाहर रह गया है या कोई अपनी नई वोट बनवाना चाहता है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर सहित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने बी.एल.ओ. से 12 सितंबर 2026 तक संपर्क कर सकता है।

उन्होंने बताया कि जालंधर के समस्त 1997 पोलिंग स्टेशनों पर 6 सितंबर को विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जहां बी.एल.ओ. मौजूद रहकर नागरिकों व वोटरों से दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने समस्त राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को इस कैंप के बारे में सूचित करें ताकि वे दावों व आपत्तियों के काम में बी.एल.ओ. को सहयोग दे सकें।

डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि एस.आई.आर. का मुख्य उद्देश्य शुद्ध, सही और त्रुटि-रहित वोटर सूचियां तैयार करना है। उन्होंने बताया कि वोटर सूची, वोटर सेवाएं तथा एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि जो नागरिक योग्यता तिथि 1 अक्तूबर 2026 के आधार पर वोटर के तौर पर नाम दर्ज करवाने के लिए योग्य है, वह 12 सितंबर 2026 तक फॉर्म नंबर 6 के साथ घोषणा पत्र जमा करवा सकता है। इसी प्रकार फॉर्म 6ए (एन.आर.आई. वोटरों की रजिस्ट्रेशन के लिए), फॉर्म 7 (नाम कटवाने के लिए) तथा फॉर्म 8 (संशोधन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदीली के लिए) भी उक्त अवधि के दौरान जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 8 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा और अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 12.10.2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वोटर अपनी सुविधा अनुसार यह फॉर्म नंबर ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर या ECINET Mobile App पर भी भर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि नोटिस चरण के दौरान मैप न होने वाले और अनॉमलीज (कमियों-पेशियों) वाले वोटरों को 13 अगस्त 2026 से नोटिस जारी किए जा रहे है और बी.एल.ओ. द्वारा दस्तावेज भी एकत्र किए जा रहे है। नोटिसों की सुनवाई संबंधित चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारी/सहायक चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारी/अतिरिक्त सहायक चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा की जा रही है और इन सभी नोटिसों का निपटारा 8 अक्तूबर 2026 तक किया जाना है।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिले में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जानकारी रोल ऑब्जर्वर के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक एस.आई.आर. प्रक्रिया को निर्विघ्न व उचित ढंग से अंजाम देने के लिए यत्नशील है। बैठक के दौरान चुनाव तहसीलदार डा. दीपक राज, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नैशनल कांग्रेस तथा शिरोमणि अकाली दल समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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