
चंडीगढ़: प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ राहत देते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट’ में संशोधन के लिए तैयार किए गए एक ऐतिहासिक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब राज्य का कोई भी गैर-सहायता प्राप्त (निजी) स्कूल सालाना फीस और विभिन्न फंडों में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं कर सकेगा।
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कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि अध्यादेश को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है।
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