आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, आज बिना लेट फीस भर सकते हैं ITR


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नई दिल्ली : आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर टैक्सपेयर्स को राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को एक दिन और बढ़ा दिया है।

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अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक बिना लेट फीस आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर पहले 15 सितंबर किया गया था। बढ़ते लोड और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए, सीबीडीटी ने एक और दिन की मोहलत देने का फैसला लिया।

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