
जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मैडिकल स्टोर मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मैडिकल स्टोरों के मालिक डॉक्टर की सलाह और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बिना प्रतिबंधित दवाइयों (शेड्यूल एक्स और एच ड्रग्स) की बिक्री नहीं करेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मैडिकल स्टोर के मालिक अपने-अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करेंगे और शेड्यूल एक्स तथा एच ड्रग्स की बिक्री डॉक्टरी सलाह के साथ इन कैमरों की निगरानी के तहत करना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में कम से कम एक महीने की रिकार्डिंग की क्षमता होनी चाहिए। यह आदेश 30-12-2025 तक लागू रहेगा।
पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश
इसके अलावा अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने जालंधर (ग्रामीण) ज़िले की सीमा में आने वाले पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में यह भी निर्देश दिया गया है कि इन कैमरों की कम से कम रिकॉर्डिंग क्षमता सात दिनों की होनी चाहिए। यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो महीनों तक लागू रहेगा।