जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सुखविंदर सिंह की फर्म मेसर्स क्रिस्टल ओवरसीज़ का लाइसेंस सरेंडर करने के आवेदन को मंज़ूरी दे दी है और इस फर्म का लाइसेंस रद्द/सरेंडर कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि आवेदक ने आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया था कि वह उनकी फर्म के अधीन काम नहीं करना चाहता। इसलिए, वह अपनी फर्म का लाइसेंस 1145/ALC-4/LA/JAL. FN 1396 सरेंडर करना चाहता है।
अधिनियम के अनुसार इस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, संबंधित विभागों से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने लाइसेंस सरेंडर करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है और उक्त लाइसेंस सरेंडर/रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।