व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच किसी भी राशि के UPI transactions पर कोई शुल्क नहीं: सरकार

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच होने वाले UPI transactions पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो, वहीं छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट-MDR ढांचे के तहत आने वाले लेन-देन के साथ-साथ व्यापारियों को 2000 रुपये तक, किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।

इसके परिणामस्वरूप सभी व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। MDR केवल 2000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि MDR न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-NPCI द्वारा वसूला जाने वाला कोई शुल्क है। इसे यूपीआई के संचालन और निरंतर विस्तार में मदद के लिए बैंकों और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाताओं के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है।
खास बात यह है कि सभी UPI transactions – P2P और P2M – यूज़र्स के लिए मुफ़्त रहेंगे। ₹2,000 से कम के P2M UPI ट्रांज़ैक्शन मर्चेंट्स के लिए मुफ़्त बने रहेंगे, जबकि P2M ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट्स से MDR लिया जा सकता है।

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RBI यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि UPI सुरक्षित, आसान, सस्ता और सभी की पहुँच में बना रहे, साथ ही भारत के वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पेमेंट सिस्टम की लंबी अवधि की स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा मिले।

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