हाईकोर्ट के भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच करवाने के आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

चंडीगढ़ः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच करवाए जाने के दिए गए आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच CBI से करवाए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने CBI को एफआईआर दर्ज करने और तुरंत जांच करने सहित दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट निखिल सराफ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर दिया है। एडवोकेट निखिल सराफ ने दायर की गई अपनी जनहित याचिका में ईडी(प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्रों के आधार पर जांच की मांग की थी।
इस बीच विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेशों का स्वागत किया।

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