
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नए बिल के मुताबिक अब बेअदबी के दोषी को उम्रकैद टिल डेथ की सजा सुनाई जाएगी।
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पंजाब के नए बेअदबी बिल में दोषी को 25 लाख रुपए और उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। वहीं बेअदबी के मामले को लेकर अब डीएसपी रैंक से अधिकारी जांच नहीं करेगा। इससे पहले बेअदबी मामले में 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान था।
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