वोटर फोटो पहचान पत्र न होने पर 15 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर डाली जा सकेगी वोट


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जालंधर : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग 26 मई 2026 को होगी। वोट के लिए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास वोटर फोटो पहचान पत्र नहीं है, लेकिन वह वार्डवार मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वह वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो वाला पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/नीला कार्ड, फोटो वाला हथियार लाइसेंस, फोटो वाली पेंशन दस्तावेज, फ्रीडम फाइटर पहचान कार्ड, किसी भी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों और विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यू.डी.आई.डी. कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार/पी.एस.यू./पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित) और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को जारी फोटो पहचान पत्र शामिल है।

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वालिया ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है और पूरी प्रक्रिया को उचित एवं निर्विघ्न ढंग से पूरा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी डर, भय या लालच के बढ़-चढ़कर अपने वोट के अधिकार का उपयोग करने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि 26 मई को जिले की 5 नगर परिषदों आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और नगर परिषद फिल्लौर तथा 2 नगर पंचायतों महितपुर और लोहियाँ खास के कुल 99 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना 29 मई 2026 को होगी।

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