
इंटरनेशनल: अमेरिका जाने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्म से नागरिकता को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए करीब 150 साल पुराने जन्मजात नागरिकता के नियम को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए नागरिकता का अधिकार बरकरार रखा।
इस फैसले से अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी वीजा पर रह रहे भारतीय, खासकर पंजाबी परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अब अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिकी नागरिकता मिलेगी, चाहे उनके माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति जो भी हो। बता दें हर साल अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 8 हजार बच्चों का जन्म होता है, जिनमें बड़ी संख्या पंजाबी परिवारों की होती है। इस फैसले से ऐसे बच्चों को शिक्षा, नौकरी और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा संविधान के तहत नागरिकता का हकदार है। इस फैसले के बाद अमेरिका में बसे पंजाबी समुदाय ने खुशी जताई है।