
पंजाबः छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन अदालत ने दोषी करार देकर हिरासत में लेने का आदेश दिया है। अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में यह फैसला सुनाया गया है।
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कोर्ट द्वारा सजा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी। मामला साल 2013 का है, पंजाब के उस्मा गांव की एक लड़की ने विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा पर आरोप लगाया था कि एक शादी समारोह के दौरान उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। बता दें मनजिंदर सिंह लालपुरा खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता है।
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