बच्चे नशीली दवाएं न खरीद सकें मेडिकल स्टोरों पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे


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जालंधर: पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (पीएससीपीसीआर) के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने आज पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सात दिनों के भीतर सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासनिक परिसर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कंवरदीप सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के खतरे से बचाना “समय की माग” है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एनसीपीसीआर के “बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम” संबंधी विस्तृत ढाँचे को पूरी भावना से लागू किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त उपायुक्त अमनिंदर कौर ने अध्यक्ष को ज़िला स्तरीय कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने पिछले तीन महीनों में 180 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया है, जबकि छात्रों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 406 प्रहरी क्लब स्थापित किए गए हैं।

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अध्यक्ष ने पुनर्वास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नशामुक्ति केंद्र में एक समर्पित परिसर स्थापित करने के लिए जालंधर प्रशासन की भी सराहना की। सभी विभागों से समन्वय से काम करने का आग्रह करते हुए, श्री सिंह ने कहा, “हमारे बच्चों की सुरक्षा और पंजाब के नशामुक्त भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।”

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक राजविंदर सिंह गिल, एससीपीसीआर के उप निदेशक गुलबहार सिंह तूर, जालंधर के डीपीओ मनजिंदर सिंह और पुलिस एवं नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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