
नई दिल्लीः डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन(DGCA ) ने हवाई यात्रियों के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या परिवर्तन करने की सुविधा मिल सकती है।
DGCA ने लोगों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। नए ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यात्री ने टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से ट्रैवल एजेंट या किसी ऑनलाइन पोर्टल से बुक की हो तो रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। रिफंड तीन सप्ताह के भीतर देना होगा।
नाम में गलती होने पर 24 घंटे के अंदर निशुल्क सुधार की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एयरलाइन को रिफंड देना होगा। टिकट में बदलाव करने पर केवल फेयर डिफरेंस (किराए का अंतर) लिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं।