
नई दिल्लीः यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस कर नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। सीजीआई सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है। क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?
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बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका नाम है- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।’ इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए।
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