
इंटरनेशनलः इंग्लैंड की अदालत ने पंजाबी मूल के व्यक्ति को कार से एक व्यक्ति को कुचलने के आरोप में 11 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रिहाई के बाद उसके 20 साल तक वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
जानकारी के अनुसार दिसंबर 2025 को बर्मिंघम सिटी सेंटर से कार में जा रहे हरिंदरपाल अठवाल बर्मिंघम ने सोहो रोड पर दंपति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई,जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसी मामले में बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने 13 मई को हरिंदरपाल अठवाल को 11 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
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