
चंडीगढ़:सड़क हादसों पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और अंडरएज ड्राइविंग जैसे गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों को अब नॉन-कंपाउंडेबल श्रेणी में शामिल कर दिया है।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सरकार द्वारा 17 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन मामलों का निपटारा केवल अदालत में ही होगा।
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नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने या नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के आरोप में पकड़ा जाता है, तो पुलिस चालान काटने के बाद मामला अदालत भेजेगी। संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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