
ब्रिटेन: ब्रिटेन के होम ऑफिस ने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए ग्रेजुएट या पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा धारकों के ब्रिटेन में जन्मे बच्चों के लिए डिपेंडेंट वीजा का रास्ता साफ कर दिया है। इससे अब ब्रिटेन में ग्रेजुएट वीजा पर रह रहे करीब एक लाख भारतीय दंपतियों को काफी राहत मिली है।
नए नियमों के तहत यदि ग्रेजुएट या पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा पर रह रही महिला ब्रिटेन में बच्चे को जन्म देती है, तो माता-पिता अपने बच्चे की ओर से डिपेंडेंट वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इससे पहले ब्रिटेन में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों के कानूनी स्टेटस को लेकर माता-पिता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चे का लीगल स्टेटस स्पष्ट नहीं होने के कारण विदेश यात्रा के दौरान भी दिक्कतें आती थीं।
नए नियम लागू होने के बाद बच्चों को जन्म के बाद कानूनी पहचान मिल सकेगी। बच्चे को माता-पिता की मौजूदा इमिग्रेशन अनुमति के आधार पर वैध दर्जा दिया जा सकेगा। यह बदलाव 9 जुलाई 2026 को संसद में पेश किया गया था।इससे 3 अगस्त 2026 से लागू होगा।
ब्रिटेन सरकार ने पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। 1 जनवरी 2027 से बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री धारकों के लिए PSW वीजा की अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी जाएगी। हालांकि, पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को पहले की तरह पढ़ाई के बाद 3 साल तक ब्रिटेन में रहने की अनुमति मिलती रहेगी।