
चंडीगढ़ः ईडी हिरासत को अवैध बताते हुए पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तत्काल रिहाई की मांग को लेकर गुहार लगाई थी। पर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगले सुनवाई 14 मई को होगी।
बता दें अरोड़ा को 9 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट , 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। याचिका में उन्होंने गुरुग्राम के सेशन विशेष जज द्वारा दिए गए रिमांड आदेश को रद्द करने की भी मांग की। इस आदेश के तहत उन्हें 16 मई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है।
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